गैर सरकारी संगठन - Non Government Organization - अध्याय - 7- रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
गैर सरकारी संगठन - Non Government Organization - अध्याय - 7
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
रजिस्ट्रेश की प्रक्रिया के विषय में 01.06.2007 के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया गया है। इस अवधि तक कोई ट्रस्ट/संस्थान रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी समय आवेदन फाइल कर सकता है । हालांकि छूट का लाभ उसी वर्ष से लिया जा सकता है जिस वर्ष में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया हो।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फार्म नं. 10A' (डुपलीकेट में) कमिश्नर के कार्यालय में दे दी जानी चाहिए। उसके साथ संलग्न होने वाले प्रमुख दस्तावेज निम्नलिखित हैं-
1. ट्रस्ट या संस्थान की स्थापना के दस्तावेज की मूल या प्रमाणीकृत प्रतिलिपि और एक अतिरिक्त प्रतिलिपि, या
2. सोसाइटी के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन और बाईलाज :
3. अगर ट्रस्ट या संस्थान आवेदन से पहले कुछ पूर्व वर्षां के लिए वजूद में रहा हो, यथानुरूप एक, दो या तीन वर्षों के खातों की दो प्रतिलिपि, जो भी उपलब्ध हों।
ट्रस्ट या संस्थान प्रमाणित है कि नहीं इसकी पूछताछ तथा दस्तावेजों के विषय में जानकारी कमिश्नर करेगा। ट्रस्ट या संस्थान के धर्मार्थ या धार्मिक प्रकार के उद्देश्यों के संबंध में और ट्रस्ट या संस्थान की गतिविधियों की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने के बाद, कमिश्नर उस ट्रस्ट या संस्थान के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के आदेश पारित कर देगा। अगर वह किन्हीं कारणों से संतुष्ट नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन नामंजूर करने के आदेश पारित कर देगा । कमिश्नर द्वारा रजिस्ट्रेशन नामंजूर करने का आदेश पारित करने से पहले आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जायेगा। उस आदेश में रजिस्ट्रेशन नामंजूर करने के कारणों का उल्लेख भी कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन मंजूर करने या नामंजूर करने के आदेश जिस महीने में आदेश प्राप्त हुआ है उस महीने के अन्त से छह महीने के भीतर पारित कर दिया जाना चाहिए और उस आदेश की एक प्रति आवेदक ट्रस्ट को भेज दी जाएगी।
पंजीयन स्वीकृत करने से पूर्व कमिश्नर निम्नलिखित तत्वों की जांच कर सकता है-
1. ट्रस्ट का नाम क्या है? क्या रजिस्ट्रेशन मंजूर करने वाले प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में मिलते जुलते नाम के अन्य ट्रस्ट हैं?
2. क्या ट्रस्ट वजूद में है और यह वह सार्वजनिक ट्रस्ट है?
3. क्या ट्रस्ट के ट्रस्टी या मैनेजर, जिनके नाम और पते दिये जाने हैं, वास्तव में वे लोग हैं जो ट्रस्ट को चलाने में रूचि रखते हैं या उनके नाम सिर्फ पदे के तौर पर उनकी जानकारी से या इसके बिना इस्तेमाल किए गए हैं? ऐसा सिर्फ उन्हें कमिश्नर के कार्यालय में बुलाकर या कमिश्नर द्वारा उनकी जाच कराके ही मालूम किया जा सकता है।
परन्तु एक जून, 2007 से, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने में विलम्ब को माफ करके पिछले वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन मंजूरी करने के कमिश्नर के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अतः जून 2007 को या इसके बाद किये गए आवेदनों पर धारा 11 और 12 के प्रावधान उस वित्त वर्ष से सम्बन्धि कर निर्धारण वर्ष से लागू होंगे जिसमें इसका आवेदन किया गया है।
रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण
अगर आयकर कमिश्नर इस बात से संतुष्ट होता है कि किसी ट्रस्ट या संस्थान के कार्यकलाप प्रामाणिक नहीं हैं या ट्रस्ट या संस्थान के उद्देश्यों के अनुसार नहीं चलाये जा रहे हैं तो वह संबंधित ट्रस्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगा जिसमें धारा 12AA (या 12A) के तहत मंजूर किया गया उसका पंजीकरण रद्द माना जायेगा ।
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