गैर सरकारी संगठन Non Government Organization अध्याय -2 एन.जी.ओ.के कर की व्यवस्था
गैर सरकारी संगठन Non Government Organization अध्याय -2 एन.जी.ओ.के कर की व्यवस्था एन.जी.ओ. और धन कर सभी कम्पनियों को कर देना पड़ता है जो विभिन्न रूपों में होता है। जैसे-मकान कर, वाहन कर, आय से अधिक धन रखने पर कर । यह सभी प्रकार के कर सरकार को अदा करने पड़ते हैं। सोसायटी हो या ट्रस्ट उसको भी धन कर देना पड़ता है। कंपनी को भी धन कर सरकार को अदा करना पड़ता है। सभी लोग :पदकपअपकनंसेद्धए भ्ये और कंपनियां धन कर देने के लिए बाधय हैं, यदि उनका कुल करयोग्य धन 30 लाख रु. ख्009-10 के लिए 15 लाख रु., से अधिक हो। ऐसे कई निर्णय हैं जिनमें श्पदकपअपकनंसश् में व्यक्तियों के समूह और ट्रस्ट को शामिल माना गया है। अतः छळव्ए चाहे ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी के रूप में स्थापित हों, सभी धन कर देने के लिए किसी न किसी तरह बाधय होते हैं। शुद्ध धन यह मूल्यांकन तिथि को करदाता की सभी परिसंपत्तियों के मूल्य के कुल जोड़ में से उसके ऋणों के कुल मूल्य को घटाने के बाद की राशि के बराबर होता है। परिसंपत्तियां निम्नलिखित परिसंपत्तियां करदाता के करयोग्य शुद्ध धन में शामिल होंगी- गेस्ट हाउस; आवासीय, व्यापारिक मकान; स्थ...